Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana: सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की है। प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय (गोल्डन ऑवर) में निकटतम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल या ट्रोमा सेंटर पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देगी। पहले सहायक व्यक्ति को पांच हजार रुपए की राशि दी जाती थी।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना
इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया गया है और वित्त विभाग ने योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन आयुक्त ने बताया कि चिकित्सा विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के लिए बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष वहन करेगा।
घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपनी पहचान आदि देने तथा योजना का लाभ लेने को तैयार होने पर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर को व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक डिटेल आदि की जानकारी फॉर्म में दी जाएगी।
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Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana
मेडिकल ऑफिसर के अलावा संबंधित थानाधिकारी या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी भले व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलाने की अनुशंसा निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दुर्घटना के तीन दिन के अंदर की जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल से जाने की अनुमति होगी।
मदद करने वाले एक से अधिक भले व्यक्ति होने पर सभी को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि समान रूप से सभी को विभाजित की जाएगी। सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।